सुशांत सिंह राजपूत केस. सुप्रीम कोर्ट ने केस की जाँच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को दिया है. महाराष्ट्र सरकार चाहती थी मुंबई पुलिस मामले की जाँच करे, और सीबीआई जाँच के खिलाफ थी.
सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में सुशांत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए FIR को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए केस की प्रमुख अभियुक्त रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. जिसपे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट साफ किया कि मामले की जांच CBI करेगी.
कोर्ट ने यह भी कहा है की पटना में दर्ज FIR को जायज है और उसकी जाँच होनी चाहिए.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. CBI न केवल पटना एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी.”
SC नेयह भी कहा कि ‘चूंकि मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत के लिए केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थीं. चूंकि बिहार पुलिस ने एक पूरी एफआईआर दर्ज की है, जिसे पहले से ही सीबीआई को भेज दिया गया है. केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए.’
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने निवास स्थान पर मृत अवस्था पाए गए थे. उनका शव पंखे से लटका मिला था, पोस्टमॉर्टम के बाद यह जानकारी आई थी की एक्टर ने आत्महत्या कर लिया है.
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